जिले के 32 गांवों की जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक
जांजगीर-चांपा। खरसिया-नयारायपुर-परमलकसा नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस रेल परियोजना को मंजूरी मिलते ही संबंधित गांवों की जमीनों की खरीदी-बिक्री और डायवर्सन पर तत्काल आदेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में संबंधित गांव की पूरी जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक लग गई है। यानी इन गांवों की जमीनों को न तो बेच पाएंगे न ही जमीन रजिस्ट्री होगी। परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण होते तक यह रोक जारी रहेगी। हालांकि अभी रेलवे ट्रैक बिछाने अलाइनमेंट एरिया और चिन्हांकित खसरा नंबर जारी नहीं हुआ है। इसलिए बिक्री पूरे गांव की जमीनों पर लगी हुई है। अलाइनमेंट एरिया और खसरा नंबर जारी होने पर संबंधित खसरे की ही खरीदी-बिक्री पर रोक रहेगी।जांजगीर-चांपा जिले की तीन तहसीलों चांपा, पामगढ़ और नवागढ़ की 31 गांव भी शामिल हैं। इन गांवोंकी जमीन की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। इन गांवों के जमीन की खरीदी-बिक्री फिलहाल नहीं होगी। वहीं बंटाकन, अंतरण और डायवर्सन में भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कलेक्टर आकाश छिकारा ने संबंधित एसडीएम को इसका कड़ाई से पालन कराने आदेश जारी किया गया है। जब भी जिले में कोई प्लांट लगाया जाता है या इस तरह की परियोजनाएं प्रारंभ होती है तो दलाल पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं जो किसानों को धोखा देकर उनकी जमीन खरीद लेते हैं और उक्त जमीनों का मुआवजा खुद हजम कर जाते हैं।न होता है। प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती है। जैसा भारत माला प्रोजेक्ट में देखने को मिला। प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद संबंधित जिलों में जमीनों की खरीदी-बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई। जिससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया विवादों में फंस गई थी। इसलिए खरसिया-नया नई रेल लाइन को लेकर संबंधित गांवों की जमीन की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। इस संबंध में संबंधित उप पंजीयक कार्यालयों को निर्देशित कर दिया गया है। इन की भूमि की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधितचांपा, नवागढ़ व पामगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम आमगांव, कांशीगढ़, बेलकरी, बावनबोरी, कपिस्दा, कनकपुर, करनौद, पेण्ड्री, कतौद, तेंदुआ, कुरियारी, बेल्हा, तिवारीपारा, देवरी, लौहर्सी, खोरसी, हड़हा, तनौद, कमरीद, कोड़ाभाट, भुईगांव, चुरतेला, खरखोद, खैरडीह, सुकुलभाठा, ससहा।
रायपुर-परमलकसा नई रेल को मंजूरी मिलते ही सबसे पहले जमीन की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है और जब तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा।
चित्रसेन पटेल, जिला पंजीयक